Youth Entrepreneurship Promotion Scheme : युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजनाएँ, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जिनमें वित्तीय सहायता (अनुदान और ब्याज-मुक्त ऋण), उद्यमशीलता कौशल प्रशिक्षण और एक अनुकूल व्यावसायिक वातावरण प्रदान किया जाता है। बिहार में, “मुख्यमंत्री उद्यमी योजना” ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता देती है, जिसमें ₹5 लाख का अनुदान और ₹5 लाख का ब्याज-मुक्त ऋण शामिल है, जबकि उत्तर प्रदेश में “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना” युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
Youth Entrepreneurship Promotion Scheme
योजना के मुख्य बिंदु
- वित्तीय सहायता: उद्यमियों को परियोजना लागत का एक हिस्सा अनुदान के रूप में और शेष को ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में मिलता है।
- आयु और योग्यता: योजनाएं आमतौर पर 21 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं के लिए होती हैं, जिन्हें न्यूनतम योग्यता पूरी करनी होती है और कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है।
- प्रशिक्षण: उद्यमियों को अपने उद्यमों को सफलतापूर्वक स्थापित करने और चलाने के लिए आवश्यक व्यावसायिक कौशल प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं।
- विशेष श्रेणियाँ: इन योजनाओं में अक्सर महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, अतिपिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक श्रेणियों के युवाओं के लिए विशेष प्रावधान होते हैं।
- Youth Entrepreneurship Promotion Scheme
योजनाएँ
- बिहार में:
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना: महिलाओं और अन्य श्रेणियों के युवाओं के लिए ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें अनुदान और ब्याज-मुक्त ऋण शामिल हैं।
- बिहार लघु उद्यमी योजना: वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जो लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है।
- उत्तर प्रदेश में:
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना: युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे वे अपने छोटे उद्यम स्थापित कर सकें।
- मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना: राज्य में निवेशकों को मदद प्रदान करने और शिक्षित युवाओं को रोजगार देने के लिए उद्यमी मित्रों की नियुक्ति की जाती है।
Youth Entrepreneurship Promotion Scheme आवेदन कैसे करें
- ऑनलाइन पोर्टल: आप बिहार के लिए udyami.bihar.gov.in या उत्तर प्रदेश के लिए msme.up.gov.in जैसे आधिकारिक सरकारी पोर्टलों पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- हेल्पलाइन नंबर: विस्तृत जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
- जिला उद्योग केंद्र: जिले के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र से भी संपर्क किया जा सकता है।
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