Where’s My Refund : मेरा रिफंड कहां है और कैसे मिलेगा ITR TIPS

Where’s My Refund?! टैक्स रिफंड का पैसा कब तक आएगा? – एक कंप्लीट गाइड, कैसे हो आप सब? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसने कभी न कभी हर उस इंसान को परेशान किया है जिसने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया है। वो टॉपिक है – “Where’s My Refund?!”

Where’s My Refund?! टैक्स रिफंड का पैसा कब तक आएगा? – एक कंप्लीट गाइड

सीनियम हो या फ्रेशर, जब भी हम ITR फाइल करते हैं, तो उसके बाद का सबसे लंबा और तनाव भरा वक्त होता है रिफंड का इंतज़ार। दिमाग में हजारों सवाल घूमते रहते हैं: Where’s My Refund

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  • “क्या मेरा रिफंड आ गया होगा?”
  • “ITR प्रोसेस हो गया होगा या नहीं?”
  • “कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई?”
  • “ये ‘Refund Paid’ का status आखिर है क्या?”
  • “और सबसे बड़ा सवाल… ये पैसा आएगा कब?!Where’s My Refund

अगर आप भी इन्हीं सवालों से जूझ रहे हैं, तो घबराइए मत। यह ब्लॉग पोस्ट आपके लिए ही है। इसे पूरा पढ़ने के बाद, आप ITR Refund के पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा कहाँ फंसा है और उसे कैसे ट्रैक करना है।

चलिए, शुरू करते हैं! Where’s My Refund


Part 1: Basics – टैक्स रिफंड आखिर होता क्या है? (What is a Tax Refund?)

बहुत सारे लोगों को लगता है कि रिफंड एक तरह का “बोनस” या “गिफ्ट” है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। Where’s My Refund

सिंपल भाषा में समझें तो, Tax Refund वह पैसा है जो आपका अपना पैसा होता है।

होता क्या है? पूरे साल हमारी income पर TDS (Tax Deducted at Source) कटता है, या फिर हम Advance Tax भरते हैं। यह एक अनुमान के आधार पर भरा गया टैक्स होता है। साल खत्म होने पर, जब हम अपना ITR फाइल करते हैं, तो हम अपनी असली income, exemptions (जैसे HRA, LTA), और deductions (जैसे Section 80C, 80D) का हिसाब लगाते हैं।

अब, दो स्थितियाँ बनती हैं:

  1. ज्यादा टैक्स भर दिया (Excess Tax Paid): अगर आपने साल भर में जो टैक्स भरा (TDS + Advance Tax), वह आपकी असली टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा है, तो Income Tax Department आपको यह अतिरिक्त पैसा वापस कर देती है। इसे ही Tax Refund कहते हैं।
  2. कम टैक्स भरा (Tax Payable): अगर आपने जो टैक्स भरा है वह कम है, तो आपको बकाया टैक्स जमा करना पड़ता है।

तो, रिफंड आपका अपना पैसा है जो आपने जरूरत से ज्यादा अदा कर दिया था और अब डिपार्टमेंट उसे वापस कर रही है।

Common Reasons for Refund:

  • TDS आपकी स्लैब से ज्यादा रेट पर कट गया।
  • आपने Advance Tax ज्यादा भर दिया।
  • आपने Tax Saving Investments (like PPF, ELSS, Insurance) ज्यादा कर दिए।
  • आपने Home Loan की EMI शुरू की और उसके Interest पर deduction लिया।

Part 2: रिफंड प्रोसेस का पूरा फ्लो चार्ट (The Complete Refund Process Flow)

रिफंड मिलने का प्रोसेस एक लाइन में नहीं, बल्कि कई स्टेप्स में पूरा होता है। इसे समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि आपका रिफंड किस स्टेज पर है।

  1. ITR फाइल करना (Filing the Return): यह पहला स्टेप है। आपने ITR फाइल किया और उसे सक्सेसफुली सबमिट कर दिया। इसके बाद आपको ITR-V (अगर ई-वेरिफिकेशन नहीं किया) या Acknowledgement Number मिलता है।
  2. ई-वेरिफिकेशन (E-Verification): ITR फाइल करने के बाद का यह सबसे क्रिटिकल स्टेप है। बिना वेरिफिकेशन के आपका ITR अधूरा माना जाता है। वेरिफिकेशन 120 दिनों के अंदर करना होता है। इसके तरीके हैं:
    • Aadhaar OTP
    • Net Banking
    • Demat Account
    • Bank Account-based EVC
    • ITR-V को साइन करके CPC, बेंगलुरु भेजना।
    याद रखें: जब तक आपका ITR वेरिफाइड नहीं होता, प्रोसेसिंग शुरू ही नहीं होती। सबसे common mistake लोग यही करते हैं।
  3. ITR प्रोसेसिंग (Processing by CPC): एक बार ITR वेरिफाइड हो जाने के बाद, वह Income Tax Department के Centralised Processing Centre (CPC), बेंगलुरु के पास जाता है। वहाँ आपके रिटर्न की जाँच होती है। यहाँ पर डिपार्टमेंट आपके दिए गए डाटा को verify करती है – आपकी income, TDS, deductions, आदि।
  4. Intimation u/s 143(1): प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद, आपको एक इंटिमेशन मिलता है। यह एक ऑफिशियल दस्तावेज है जो बताता है कि डिपार्टमेंट ने आपके रिटर्न को कैसे प्रोसेस किया है। इसमें तीन तरह का रिजल्ट हो सकता है:
    • No Demand No Refund: आपने जितना टैक्स भरा था, उतनी ही लायबिलिटी थी। न तो आपको रिफंड मिलेगा, न ही कुछ भरना है।
    • Refund Determined: आपको रिफंड मिलेगा। इसमें रिफंड की amount भी mentioned होती है।
    • Demand Determined: आपने टैक्स कम भरा है, आपको अब और टैक्स भरना है।
    यह इंटिमेशन आपके ईमेल और आधिकारिक IT पोर्टल पर उपलब्ध होता है।
  5. Refund Issuance & RBI Clearance: अगर रिफंड बना है, तो Income Tax Department रिफंड की रकम को Reserve Bank of India (RBI) के पास भेजती है।
  6. RBI to Your Bank (ECS/NEFT): RBI उस रकम को सीधे आपके बैंक अकाउंट में Transfer कर देता है। यह प्रोसेस Electronic Clearing Service (ECS) या NEFT के जरिए होती है।
  7. Credit in Your Account: आखिरकार, रिफंड की रकम आपके बैंक अकाउंट में पहुँच जाती है। आपको एक SMS या ईमेल नोटिफिकेशन भी मिल सकता है।
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तो देखा आपने? ये पूरा एक systematic process है। अब हम जानेंगे कि इस प्रोसेस को ट्रैक कैसे करें।


Part 3: “Where’s My Refund?” का जवाब – रिफंड को ट्रैक कैसे करें? (How to Track Your Refund Status)

यह इस ब्लॉग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिफंड स्टेटस चेक करने के कई तरीके हैं। हम एक-एक करके सब देखेंगे।

Method 1: Income Tax e-Filing Portal का इस्तेमाल करके (सबसे आसान तरीका)

  1. Login Karein: सबसे पहले https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं और अपने User ID और Password से लॉगिन करें।
  2. View Returns/Forms Section: लॉगिन के बाद, ‘View Filed Returns’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  3. Select Assessment Year: उस Assessment Year को सेलेक्ट करें जिसके लिए आपने रिटर्न फाइल किया है। (याद रखें: अगर आपने 2023-24 का रिटर्न फाइल किया है तो Assessment Year 2024-25 होगा)।
  4. Check Status: अब आपको एक टेबल दिखेगा जिसमें आपके सभी फाइल किए गए रिटर्न की लिस्ट होगी। उसमें ‘Status’ का कॉलम होगा। यहीं पर आपको पता चलेगा कि आपका रिटर्न किस स्टेज पर है।

आइए, अब इन अलग-अलग Status का मतलब समझते हैं। यही वो चीज है जिसे समझकर आप अपनी टेंशन कम कर सकते हैं। Where’s My Refund

  • ITR Processed Successfully / e-Verified:
    • मतलब: आपका रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट और वेरिफाइड हो गया है। अब यह CPC के पास प्रोसेसिंग के लिए पहुँच गया है। अभी प्रोसेसिंग शुरू नहीं हुई है।
    • आगे क्या करें: इंतज़ार करें। यह normal है।
  • Under Processing:
    • मतलब: बधाई हो! आपका रिटर्न CPC ने ले लिया है और अभी उसकी प्रोसेसिंग चल रही है। डिपार्टमेंट आपके दावों और TDS की जाँच कर रही है।
    • आगे क्या करें: थोड़ा और इंतज़ार करें। यह प्रोसेस 15 दिन से लेकर 2-3 महीने तक भी ले सकता है।
  • Processing Complete – Refund Determined:
    • मतलब: यह बहुत अच्छा status है। इसका मतलब है कि आपके रिटर्न की प्रोसेसिंग पूरी हो गई है और डिपार्टमेंट ने आपको रिफंड देने का फैसला किया है। आपको जल्द ही Intimation u/s 143(1) मिलेगा।
    • आगे क्या करें: अपना Intimation डाउनलोड करके चेक करें। उसमें रिफंड की सही amount दिखेगी।
  • Refund Paid:
    • मतलब: यह सबसे बेहतरीन status है! इसका मतलब है कि रिफंड की रकम आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है।
    • आगे क्या करें: अपना बैंक अकाउंट चेक करें! कभी-कभी बैंक की तरफ से क्लीयरेंस में 2-5 दिन का टाइम लग सकता है। अगर 5-7 दिन में पैसा नहीं आता, तो अपने बैंक से contact करें।
  • Defective Return / Under Scrutiny:
    • मतलब: आपके रिटर्न में कुछ mistakes हैं या फिर डिपार्टमेंट आपके रिटर्न की डीटेल में जाँच कर रही है। इसमें टाइम लग सकता है।
    • आगे क्या करें: Defective Return के मामले में, आपको डिपार्टमेंट का नोटिस मिलेगा, उसका जवाब देना होगा। Scrutiny के केस में, सब्र रखें और necessary documents तैयार रखें।

Method 2: NSDL टीआईएन वेबसाइट के जरिए Where’s My Refund

NSDL की वेबसाइट भी रिफंड स्टेटस चेक करने का एक पॉपुलर तरीका है।

  1. https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refund-status.php पर जाएं।
  2. आपको दो ऑप्शन दिखेंगे: PAN based और Acknowledgement Number based।
  3. अपना PAN डालें और relevant Assessment Year सेलेक्ट करें।
  4. Captcha डालकर ‘Proceed’ पर क्लिक करें।
    5 अगला पेज आपको रिफंड की डिटेल दिखाएगा – जैसे Refund Status, Amount, और Mode of Payment.

यहाँ भी कुछ common status messages आते हैं: Where’s My Refund

  • Refund Paid: पैसा ट्रांसफर हो गया है।
  • Refund Sent to Refund Banker: रिफंड RBI को भेज दिया गया है।
  • No demand No refund: आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। Where’s My Refund

Method 3: इनकम टैक्स हेल्पलाइन नंबर Where’s My Refund

आप टोल-फ्री नंबर 1800 103 0025 (या 1800 419 0025) पर कॉल करके भी अपना रिफंड स्टेटस पता कर सकते हैं। आपसे आपका PAN और Assessment Year पूछा जाएगा।


Part 4: रिफंड आने में कितना टाइम लगता है? (Average Refund Processing Time) Where’s My Refund

यह सबसे कॉमन सवाल है, और इसका कोई fixed जवाब नहीं है। लेकिन एक general timeline जरूर है। Where’s My Refund

  • सामान्य केस (Normal Cases): अगर आपका ITR सिंपल है, सभी documents ठीक हैं, और कोई discrepancy नहीं है, तो रिफंड प्रोसेस होने में 15-45 दिन का समय लग सकता है। ई-वेरिफिकेशन के बाद से गिनें।
  • पीक टाइम (July-October): जुलाई से अक्टूबर ITR फाइलिंग का पीक सीजन होता है। इस दौरान CPC के पास रिटर्न्स की भरमार हो जाती है, जिससे प्रोसेसिंग टाइम बढ़कर 2-4 महीने भी हो सकता है।
  • कॉम्प्लेक्स केस (Complex Cases): अगर आपकी income multiple sources से है, capital gains हैं, या deductions का दावा बहुत ज्यादा है, तो प्रोसेसिंग में और टाइम लग सकता है।
  • Income Tax Department का वादा: आमतौर पर, डिपार्टमेंट रिफंड्स को 1 महीने के अंदर प्रोसेस करने की कोशिश करती है, लेकिन यह हमेशा संभव नहीं हो पाता। Where’s My Refund
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महत्वपूर्ण बात: अगर आपने ITR due date (आमतौर पर 31 July) के बाद फाइल किया है, तो रिफंड में देरी होना common है। Where’s My Refund


Part 5: रिफंड में देरी के कारण – Problem Shooting (Why is My Refund Delayed?) Where’s My Refund

अगर आपका रिफंड लंबे वक्त से “Under Processing” है, तो इसके पीछे कुछ common reasons हो सकते हैं। आइए उन्हें check करें। Where’s My Refund

  1. ई-वेरिफिकेशन नहीं हुआ (Pending E-Verification): मैं दोबारा बता दूं, यह नंबर 1 कारण है। बिना वेरिफिकेशन, प्रोसेसिंग शुरू ही नहीं होती। तुरंत चेक करें कि आपका ITR वेरिफाइड है या नहीं।
  2. TDS Mismatch: यह बहुत बड़ा कारण है। आपने ITR में जो TDS दर्शाया है और आपके फॉर्म 26AS में जो TDS दर्शाया है, उसमें अंतर है। यह अंतर आमतौर पर तब होता है जब आपका employer या bank TDS रिपोर्ट करना भूल जाता है, या गलत PAN पर TDS दर्शा देता है।
    • Solution: अपना Form 26AS डाउनलोड करें और verify करें कि सारे TDS entries आपके ITR के हिसाब से हैं या नहीं।
  3. Incorrect Bank Details: आपने ITR में जो बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड दिया है, वह गलत है। या फिर वह अकाउंट active नहीं है, या उसमें PAN लिंक्ड नहीं है।
    • Solution: IT पोर्टल पर जाकर अपना “Prevalidate Your Bank Account” ऑप्शन में जाकर चेक करें कि आपका बैंक अकाउंट validated है और उसमें आपका PAN लिंक्ड है।
  4. Defective Return u/s 139(9): अगर आपके रिटर्न में कोई जरूरी information missing है, या calculations गलत हैं, तो डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को “Defective” मान सकती है। आपको एक नोटिस मिलेगा और आपको 15 दिनों के अंदर जवाब देना होगा।
  5. Case Selected for Scrutiny: अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आपके रिटर्न में कुछ गड़बड़ है, तो वह आपके रिटर्न को “Scrutiny” के लिए चुन सकती है। इसमें आपको detailed documents और explanations देनी पड़ सकती हैं। यह प्रोसेस सालों भी ले सकता है।
  6. Pending ITRs of Previous Years: कभी-कभी, अगर आपने पिछले सालों का ITR नहीं भरा है, तो डिपार्टमेंट current year के रिफंड को रोक सकती है।
  7. High Value Refund: बहुत ज्यादा amount के रिफंड (जैसे 5 लाख से ऊपर) की मैन्युअल जाँच होती है, जिसमें टाइम लगता है। Where’s My Refund

Part 6: रिफंड रिजेक्ट हो गया है? तो क्या करें? (What if Refund is Rejected?)

कभी-कभी, Intimation आने पर पता चलता है कि आपको रिफंड नहीं मिलेगा, या आपकी रिफंड क्लेम रिजेक्ट कर दी गई है। ऐसा क्यों होता है?

  • TDS Mismatch: सबसे common कारण। डिपार्टमेंट को आपके 26AS में वो TDS नहीं दिखा जो आपने क्लेम किया था।
  • Deductions Disallowed: डिपार्टमेंट ने आपके दावा किए गए deductions (जैसे HRA, 80C) को मानने से इनकार कर दिया। हो सकता है आपके पास proper proof न हो।
  • Income Not Declared: आपने कोई income (जैसे Interest Income) डिक्लेयर नहीं की, लेकिन 26AS में वह दिख रही है।

क्या करें? Where’s My Refund

  • Response to Intimation: आपको Intimation मिलने के 30 दिनों के अंदर ‘Response to Intimation’ का ऑप्शन इस्तेमाल करके अपना पक्ष रख सकते हैं।
  • Revised Return File Karein: अगर आपको लगता है कि गलती आपसे हुई है, तो आप Revised Return (ITR-U) फाइल कर सकते हैं और corrections कर सकते हैं।
  • Rectification u/s 154: अगर Intimation में कोई apparent mistake है (जैसे TDS का figure गलत लगा है), तो आप ‘File Rectification’ का ऑप्शन use कर सकते हैं।

Part 7: रिफंड जल्दी पाने के लिए Pro Tips (Tips to Get Your Refund Faster)

क्या रिफंड की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है? हाँ, कुछ चीजें आप कर सकते हैं।

  1. File Your ITR Early: जल्दी फाइल करें, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हो (April के बाद)। पीक सीजन से बच जाएंगे।
  2. E-Verify Immediately: ITR फाइल करने के 24 घंटे के अंदर ही ई-वेरिफाई कर दें। इसे टालें नहीं।
  3. Pre-Validate Your Bank Account: यह सुनिश्चित कर लें कि जिस बैंक अकाउंट में रिफंड चाहिए, वह IT पोर्टल पर “pre-validated” है और आपका PAN उस अकाउंट से लिंक्ड है।
  4. Choose ECIS/NEFT for Refund: ITR फाइल करते वक्त, रिफंड पाने का मोड “Electronic” चुनें, न कि “Paper Cheque”।
  5. Double-Check Your Form 26AS: ITR फाइल करने से पहले ही अपना 26AS डाउनलोड कर लें और सारे TDS entries मैच कर लें। यह सबसे बड़ी टिप है। Where’s My Refund
  6. Avoid Last Minute Filing: लास्ट डेट पर भीड़ होती है, server slow हो जाते हैं, गलतियाँ होने का chance बढ़ जाता है।
  7. Keep Documents Ready: अपने फॉर्म 16, Interest certificates, investment proofs, आदि को सही से मेन्टेन करें। Where’s My Refund
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Part 8: Myths vs Facts – रिफंड के बारे में भ्रम दूर करें

  • Myth: रिफंड पर ब्याज 6% प्रति माह मिलता है।
    • Fact: रिफंड पर ब्याज जरूर मिलता है, लेकिन यह 0.5% प्रति माह (6% प्रति वर्ष) होता है, और वह भी ITR due date (31 July) के बाद से गिना जाता है। यानी अगर आपका रिफंड 31 Dec को आता है, तो आपको लगभग 5 महीने का ब्याज मिलेगा।
  • Myth: रिफंड रिजेक्ट हो गया तो दोबारा नहीं मिल सकता।
    • Fact: ऐसा नहीं है। Rectification या Revised Return फाइल करके आप दोबारा क्लेम कर सकते हैं।
  • Myth: ITR फाइल करने के बाद रिफंड अपने आप आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं।
    • Fact: बिल्कुल गलत। आपको वेरिफिकेशन जरूर करना है और time to time status check करते रहना है।
  • Myth: रिफंड की रकम Intimation में बताई रकम से कम क्यों आई?
    • Fact: हो सकता है कि आप पर कोई पुराना tax due बकाया हो (जैसे Previous Year का)। डिपार्टमेंट उस due amount को नए रिफंड में से adjust कर लेती है। इसे “Refund Adjustment” कहते हैं।

Part 9: रिफंड आने के बाद क्या करें? (What to Do After Receiving the Refund?)

मान लीजिए, आपके बैंक अकाउंट में रिफंड आ गया। बधाई हो! लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ।

  1. Intimation Download Karein: सबसे पहले, IT पोर्टल से अपना Intimation u/s 143(1) डाउनलोड करके सेव कर लें। यह एक ऑफिशियल दस्तावेज है जो साबित करता है कि आपका रिटर्न प्रोसेस हो गया है।
  2. Amount Cross-Check Karein: सुनिश्चित करें कि आपके अकाउंट में आई रकम, Intimation में mentioned रकम के बराबर है (ब्याज को छोड़कर)। Where’s My Refund
  3. Record Maintain Karein: इस Intimation और bank statement को अपने financial records के साथ सुरक्षित रखें। अगले साल ITR फाइल करते वक्त यह काम आएगा।
  4. Plan Your Finances: रिफंड को समझदारी से invest करें। इसे फालतू के खर्चों में उड़ा देना अच्छी बात नहीं है। इसे किसी अच्छी जगह, जैसे Mutual Funds, FD, या PPF में लगा दें।

निष्कर्ष (Conclusion) Where’s My Refund

दोस्तों, “Where’s My Refund?” का सवाल अब आपके लिए कोई रहस्य नहीं रहा होगा। याद रखें, रिफंड का प्रोसेस systematic है, लेकिन इसमें समय लगता है। घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है।

Key Takeaways: Where’s My Refund

  • ITR File करने के बाद ई-वेरिफिकेशन जरूर करें।
  • अपना रिफंड स्टेटस IT पोर्टल या NSDL साइट पर ट्रैक करें।
  • रिफंड में देरी का सबसे बड़ा कारण TDS Mismatch है, इसलिए Form 26AS जरूर चेक करें।
  • अपना बैंक अकाउंट Pre-Validated और PAN-Linked रखें।
  • सब्र रखें। ज्यादातर केस में, रिफंड अपने आप आ जाता है।

उम्मीद है यह डिटेल्ड गाइड आपके काम आएगी। अगर अभी भी कोई doubt है, तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे।

Happy Investing और Stress-Free Tax Filing! Where’s My Refund

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