SIR Form Fill UP SIR Application Form PDF : निर्वाचन आयोग द्वारा जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) फॉर्म ऑनलाइन voters.eci.gov.in पर उपलब्ध है। जहाँ आप EPIC नंबर, फोटो अपलोड करें और ई-साइन सहित अन्य जरुरी डिटेल्स भरकर फॉर्म सबमिट कर सकते है। इसके लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें आधार, आयु व पता प्रमाण, फोटो और वोटर आईडी आदि शामिल है। बता दें कि दूसरे फेज के तहत अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। आप यहाँ तारीख सहित SIR Application से जुड़ी हर एक डिटेल्स आप यहां देख सकते है।
SIR Form Fill UP: SIR फॉर्म कैसे भरना है और कौन से डॉक्यूमेंट है जरुरी, यहां देखें सब कुछ
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (Special Intensive Revision-SIR) के तहत मतदाता सूची अद्यतन (Voter Enumeration) की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों और UTs में योग्य मतदाताओं को शामिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य उन सभी मतदाताओं को पंजीकृत करना है जो बूथ स्तर अधिकारियों (BLOs) की घर-घर सर्वे प्रक्रिया के दौरान छूट गए थे। बता दें कि दूसरे फेज के तहत अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। SIR Application Form PDF
मतदाता कैसे देखें अपना नाम:
मतदाता अपना और अपने परिवार के सदस्यों का विवरण देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ का उपयोग कर सकते हैं।बात दें कि तकनीकी या जानकारी संबंधी सहायता के लिए, ECI नेट ऐप पर ‘Book-a-Call with BLO’ की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही किसी भी सहायता के लिए मतदाता अपने एसटीडी कोड के साथ 1950 नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
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SIR आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
फॉर्म तक पहुंचें
- निर्वाचन आयोग की मतदाता सेवा पोर्टल या राज्य के CEO पोर्टल पर जाएं।
- फॉर्म लिंक SIR अवधि की शुरुआत से लेकर अंतिम तिथि (उदा. पश्चिम बंगाल के लिए 4 दिसंबर 2025) तक एक्टिव रहेगा।
EPIC नंबर दर्ज करें (मतदाता पहचान संख्या)
- यदि आपके पास पहले से वोटर आईडी कार्ड है, तो EPIC नंबर भरकर आपकी जानकारी स्वतः प्रदर्शित होगी।
- यदि आप नए मतदाता हैं या पहले पंजीकृत नहीं थे, तो नया फॉर्म भरने का विकल्प मिलेगा।
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पर्सनल डिटेल्स वेरीफाई करें
- नाम, आयु, लिंग, और पता जैसी पहले से भरी जानकारी की पुष्टि करें।
- आवश्यकता अनुसार संशोधन या सुधार करें।
हाल की फोटो अपलोड करें
- हाल ही की पासपोर्ट साइज कलर फोटो (सफेद पृष्ठभूमि सहित) अपलोड करें।
- फोटो में चेहरा स्पष्ट और आंखें खुली होनी चाहिए।
फॉर्म को ई-साइन करें
- सभी विवरण भरने के बाद निर्धारित स्थान पर ई-सिग्नेचर (E-Sign) करें।
जरुरी डॉक्यूमेंट संलग्न करें (यदि आवश्यक हो)
- आयु प्रमाणपत्र (जन्म प्रमाणपत्र, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आधार, पासपोर्ट आदि)।
- पता प्रमाण (Address Proof), यदि पता बदला गया हो।
ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करें: सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
रसीद प्राप्त करें
सफलतापूर्वक सबमिट करने पर आपको एक SIR Acknowledgment Slip और Reference Number मिलेगा, जिससे आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
वेरिफिकेशन प्रोसेस
BLO या निर्वाचन अधिकारी आपसे संपर्क कर सकते हैं, विशेष रूप से यदि आपने नया पंजीकरण किया है या मतदाता क्षेत्र बदला है।
कौन तय करता है फॉर्म की समयसीमा
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- फॉर्म अंग्रेज़ी या राज्य की आधिकारिक भाषा, दोनों में भरा जा सकता है।
- यह संशोधन प्रक्रिया आगामी चुनावों से पहले सभी पात्र मतदाताओं को जोड़ने के लिए की जा रही है।
- ऑनलाइन या डोर-टू-डोर दोनों माध्यम मान्य हैं, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद आपको फिजिकल फॉर्म देने की आवश्यकता नहीं होगी।
- प्रत्येक राज्य में फॉर्म की समयसीमा निर्वाचन आयोग द्वारा तय की जाती है।
SIR फेज-2 कब से हो रहा शुरू:
SIR Phase II कब क्या होगा देखें यहाँ
| क्र.सं. | कार्य | अनुसूची |
| 1 | मुद्रण/प्रशिक्षण | 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 |
| 2 | घर-घर गणना चरण | 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 |
| 3 | मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन | 9 दिसंबर 2025 |
| 4 | दावा और आपत्ति अवधि | 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 |
| 5 | सूचना चरण (सुनवाई और सत्यापन) | 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 |
| 6 | अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन | 7 फरवरी 2026 |
फॉर्म भरने का ऑफिसियल सोर्स:
SIR फॉर्म भरने और जमा करने के लिए आधिकारिक पोर्टल है:
- भारत निर्वाचन आयोग: https://eci.gov.in
- मतदाता सेवा पोर्टल (SIR): https://voters.eci.gov.in
- राज्य CEO पोर्टल: https://ceowestbengal.wb.gov.in (पश्चिम बंगाल राज्य के लिए)
SIR आवेदन प्रक्रिया उन नागरिकों के लिए एक आसान ऑनलाइन माध्यम है जो भौतिक सर्वे के दौरान छूट गए थे। यह डिजिटल पहल मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और व्यापक बनाने में मदद करेगी, ताकि आगामी चुनावों में कोई भी पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।