Rajasthan Social Security Pension 2026: राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए बनाई गई है इस योजना के तहत निशक्त, वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को पेंशन प्रदान की जाती है राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2026 से सभी जातियों एवं वर्गों के पुरुष व महिला अभ्यर्थियों को आयु के अनुसार दी जाती है इसके लिए योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन फॉर्म भर सकता है इसके बाद पेंशन हर महीने लाभार्थी के खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाती है।
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी के दायरे में वृद्धावस्था, विशेष योग्यजन, विधवा एवं एकल महिला आती है गरीब लोगों को जीवन यापन के लिए सरकार द्वारा हर महीने सहायता प्रदान की जाती है सामाजिक सुरक्षा पेंशन को जुलाई में 5 प्रतिशत और जनवरी में 10% बढ़ाया जाएगा पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी के कारण न्यूनतम आय गारंटी कानून है और इसे लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है अभी पेंशन न्यूनतम 1150 रुपए प्रति महीने दी जाती है।
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Rajasthan Social Security Pension 2026
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत कर योजनाओं को समाहित किया गया है इसमें मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना शामिल है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का प्रत्येक वर्ष वार्षिक सत्यापन करवाना जरूरी होता है सभी लाभार्थी अपने नजदीकी ईमित्र केंद्र पर जाकर वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं यदि अभ्यर्थी अपना वार्षिक सत्यापन नहीं करवाता है तो उसकी पेंशन बंद कर दी जाती है।
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना: इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 55 वर्ष और पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 58 वर्ष होनी चाहिए अभ्यर्थी के परिवार की वार्षिक आय 48000 से कम होनी चाहिए इस योजना के तहत अभ्यर्थी को 1150 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना: इस योजना के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए अभ्यर्थी विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला होनी चाहिए उसकी वार्षिक आय 48000 से अधिक नहीं होनी चाहिए इसमें 18 वर्ष से लेकर 75 वर्ष से कम तक की आयु के दौरान 1150 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी और 75 वर्ष या इससे अधिक की आयु होने पर ₹1500 प्रतिमाह दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना: किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता 40% या उससे अधिक है अथवा प्राकृतिक रूप से बोने 3 फीट 6 इंच से कम अथवा हिजड़ापन से ग्रसित व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र है आवेदक के पारिवारिक आय 60000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए इसमें 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1150 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी 75 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के लाभार्थी को 1250 रुपए पेंशन दी जाएगी कुष्ठ रोग मुक्त बीमारी से पीड़ित लाभार्थी को ₹2500 एवं सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लाभार्थी को ₹1500 पेंशन मिलेगी।
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना: इसमें महिला की न्यूनतम आयु 55 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए जबकि पुरुष अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 58 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए इसमें 1150 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए योग्य अभ्यर्थी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए आप अपने निकटतम ईमित्र केंद्र पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अभ्यर्थी को अपने साथ आधार कार्ड या जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, आय प्रमाण पत्र, विधवा या दिव्यांग या बीपीएल कार्ड आदि दस्तावेज साथ लेकर जाने हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का अप्रूवल मिलने के बाद लाभार्थी के बैंक खाते में प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।
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