Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana (MYSY) राजस्थान मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana 2026 | MYSY Rajasthan Government of Rajasthan द्वारा शुरू Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana के तहत 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाने हेतु ₹10 लाख तक ब्याज-मुक्त लोन मिलेगा। MYSY ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू हुई | राजस्थान मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY): बिना ब्याज ₹10 लाख तक का लोन, सरकार की नई गाइडलाइन जारी

MYSY Rajasthan 2026: राजस्थान के युवाओं के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर आ गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ (MYSY) की विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इस योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें बिना किसी ब्याज के ₹10 लाख तक का ऋण (Loan) प्रदान किया जाएगा।

राजस्थान सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY) की गाइडलाइन जारी हो चुकी है, जिसके तहत 18 से 45 साल के युवाओं को सूक्ष्म उद्योग, सेवा या व्यापार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। यह योजना प्रदेश के 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखती है।

योजना का शुभारंभ 12 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यस्तरीय युवा महोत्सव के समापन में किया। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के अनुसार, सरकार ऋण पर 100% ब्याज का पुनर्भरण करेगी, साथ ही 50 हजार तक मार्जिन मनी और CGTMSE शुल्क की प्रतिपूर्ति भी देगी। इससे युवाओं पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।

योजना की प्रमुख विशेषताएं

  • लक्ष्य: 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना।
  • ऋण राशि: अधिकतम 10 लाख रुपये बिना ब्याज।
  • सरकारी सहायता: 100% ब्याज पुनर्भरण, 50 हजार तक मार्जिन मनी, CGTMSE शुल्क माफी।
  • क्षेत्र: मैन्युफैक्चरिंग, सेवा और व्यापार।
  • आयु सीमा: 18 से 45 वर्ष।
  • आवेदन: जल्द ही ऑनलाइन शुरू होगी।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (SSO Portal)

इच्छुक एवं पात्र आवेदक SSO पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

  1. SSO पोर्टल पर लॉगिन करें
  2. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना चुनें
  3. आवश्यक व्यक्तिगत एवं व्यवसायिक विवरण भरें
  4. दस्तावेज अपलोड करें
  5. आवेदन सबमिट करें

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

राजस्थान सरकार इस योजना के लिए आवेदन SSO Portal के माध्यम से स्वीकार कर रही है।

Step 1: SSO पोर्टल पर लॉगिन करें

  • अपनी SSO ID और पासवर्ड डालें
  • कैप्चा भरकर लॉगिन करें
  • अगर SSO ID नहीं है, तो जन आधार या Gmail से रजिस्ट्रेशन करें
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Step 2: योजना सर्च करें

  • डैशबोर्ड में “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना” सर्च करें
  • MYSY ऐप पर क्लिक करें
  • “नया आवेदन” विकल्प चुनें

Step 3: फॉर्म के 7 स्टेप पूरे करें

  1. सामान्य विवरण
  2. आवेदक का विवरण
  3. आवेदक का पूरा पता
  4. प्रस्तावित कार्यस्थल का पता
  5. परियोजना (बिजनेस) का विवरण
  6. बैंक का विवरण
  7. दस्तावेज अपलोड एवं घोषणा

जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जन आधार कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट (बिजनेस प्लान)

फॉर्म सबमिट होने के बाद क्या होगा?

  • आवेदन की स्थिति डैशबोर्ड पर दिखेगी
  • आवेदन स्वीकृत होने पर बैंक संपर्क करेगा
  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद
  • लोन की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी

शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ऋण सीमा

योजना में शिक्षा के स्तर के अनुसार ऋण और मार्जिन मनी का प्रावधान है, जो ग्रामीण-शहरी सभी युवाओं के लिए समान है:

शैक्षणिक योग्यतासेवा/व्यापार क्षेत्रमैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रमार्जिन मनी (अधिकतम)
8वीं से 12वीं पास3.5 लाख तक7.5 लाख तक35,000 रुपये
स्नातक/आईटीआई/उच्च योग्यता5 लाख तक10 लाख तक50,000 रुपये

योजना की मुख्य विशेषताएं (Key Highlights)

  • ब्याज मुक्त ऋण: लोन पर लगने वाले शत-प्रतिशत (100%) ब्याज का भुगतान राजस्थान सरकार करेगी।
  • मार्जिन मनी सहायता: ₹50,000 तक की मार्जिन मनी सहायता का प्रावधान।
  • गारंटी फ्री लोन: CGTMSE शुल्क का पुनर्भरण भी सरकार द्वारा किया जाएगा, यानी युवाओं को गारंटी की चिंता नहीं करनी होगी।
  • लक्ष्य: प्रदेश के 1 लाख युवाओं को लाभान्वित करना।

पात्रता और शैक्षणिक योग्यता (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऋण की राशि आपकी शैक्षणिक योग्यता और कार्य क्षेत्र के आधार पर तय की गई है:

1. 8वीं से 12वीं उत्तीर्ण युवाओं के लिए:

  • सेवा एवं व्यापार क्षेत्र: ₹3.5 लाख तक का ऋण।
  • मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर: ₹7.5 लाख तक का ऋण।
  • मार्जिन मनी: अधिकतम ₹35,000।

2. स्नातक, आईटीआई या उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए:

  • सेवा एवं व्यापार क्षेत्र: ₹5 लाख तक का ऋण।
  • मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर: ₹10 लाख तक का ऋण।
  • मार्जिन मनी: अधिकतम ₹50,000।

स्वरोजगार को मिलेगा नया आयाम

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के अनुसार, इस योजना से न केवल युवा खुद का काम शुरू कर सकेंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगे। ब्याज और गारंटी शुल्क का बोझ सरकार द्वारा उठाए जाने से स्टार्टअप्स के सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी।

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विवरणलाभ/सीमा
अधिकतम ऋण राशि₹10 लाख
ब्याज दर0% (सरकार वहन करेगी)
आयु सीमा18 से 45 वर्ष
मार्जिन मनी सहायता₹50,000 तक
लाभार्थी संख्या1 लाख युवा

आवेदन प्रक्रिया (How to Apply for MYSY)

राजस्थान सरकार जल्द ही इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल शुरू करने जा रही है। इच्छुक युवा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

आवश्यक दस्तावेज (संभावित):

  1. आधार कार्ड और जन आधार कार्ड।
  2. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (8वीं/12वीं/Graduation/ITI)।
  3. निवास प्रमाण पत्र।
  4. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (जिस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं)।
  5. मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो।

नोट: आवेदन शुरू होते ही विस्तृत प्रक्रिया और डायरेक्ट लिंक – Click Here

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना: राजस्थान के युवाओं के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर

राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने प्रदेश के युवाओं को उद्यमी बनाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना” की शुरुआत की है. इस योजना का मुख्य लक्ष्य सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है.

यह योजना अधिसूचना जारी होने की तिथि से 31 मार्च, 2029 तक प्रभावी रहेगी.

योजना के मुख्य लाभ

इस योजना के अंतर्गत नए उद्यमों की स्थापना के साथ-साथ पुराने उद्यमों के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

  • ब्याज मुक्त ऋण: वित्तीय संस्थानों के माध्यम से प्राप्त ऋण पर राज्य सरकार द्वारा शत-प्रतिशत (100%) ब्याज अनुदान दिया जाएगा.
  • मार्जिन मनी सहायता: प्रोजेक्ट लागत की 10% राशि (अधिकतम ₹50,000 तक) मार्जिन मनी के रूप में सहायता दी जाएगी.
  • CGTMSE फीस का पुनर्भरण: ऋण के लिए आवश्यक वार्षिक गारंटी फीस का वहन राज्य सरकार करेगी.
  • निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण: लाभार्थी RSLDC के माध्यम से शॉर्ट टर्म स्किल कोर्स का लाभ उठा सकते हैं.

पात्रता मानदंड (Eligibility)

योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करना आवश्यक है:

  1. निवास: आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए.
  2. आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
  3. शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ऋण सीमा:
    • 8वीं से 12वीं पास: सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए ₹3.5 लाख और विनिर्माण (Manufacturing) के लिए ₹7.5 लाख तक का ऋण.
    • ग्रेजुएट/ITI/उच्च शिक्षा: सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए ₹5 लाख और विनिर्माण के लिए ₹10 लाख तक का ऋण.
  4. संस्थागत आवेदक: व्यक्तिगत आवेदकों के अलावा HUF, सोसाइटी, भागीदारी फर्म, LLP और कंपनियां भी पात्र हैं, बशर्ते उनमें 51% स्वामित्व 18-45 वर्ष के पात्र युवाओं का हो.
  5. डिफॉल्टर न हों: आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए.
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ऋण एवं पुनर्भुगतान की शर्तें

  • ऋण अवधि: ऋण की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी.
  • मोरेटोरियम अवधि: पुनर्भुगतान में अधिकतम 6 माह तक की छूट (Moratorium Period) मिल सकती है.
  • प्रथम ऋण पर लाभ: ब्याज अनुदान केवल प्रथम बार स्वीकृत ऋण राशि पर ही देय होगा.

आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

योजना का क्रियान्वयन पूरी तरह से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा.

  1. पंजीकरण: आवेदक को विभाग द्वारा निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा.
  2. जांच: जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति आवेदनों की जांच करेगी.
  3. चयन: समिति आवेदक की योग्यता, अनुभव और प्रोजेक्ट की सफलता की संभावना के आधार पर चयन करेगी.
  4. बैंक फॉरवर्डिंग: चयन के बाद आवेदन को संबंधित वित्तीय संस्थान (बैंक) को ऋण स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा.

महत्वपूर्ण सावधानियां

  • उद्यम का संचालन: मार्जिन मनी का लाभ तभी मिलेगा जब उद्यम कम से कम 2 वर्ष तक निरंतर संचालित रहे.
  • दंडात्मक प्रावधान: यदि गलत तथ्य प्रस्तुत कर लाभ लिया जाता है, तो दी गई सहायता राशि 18% दंडात्मक ब्याज के साथ वसूली जाएगी.
  • अपात्र गतिविधियां: ₹15 लाख से अधिक के कमर्शियल वाहन, प्रतिबंधित उत्पाद, खनन और रियल एस्टेट जैसी गतिविधियां इस योजना में शामिल नहीं हैं.

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