Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana (VYUPY) Industries & Commerce Department, Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana approved in Rajasthan 2025-2026 Apply Online यहाँ से करे अपना आवेदन Click Here For Apply Online
Government of Rajasthan has floated a new scheme for encouraging entrepreneurship and MSMEs in the state. Under the Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana Youth aged between 18 and 45 years will get loans at subsidised rates for setting up new entreprises. They will receive Interest subsidy up to 8% on loans up to Rs 2 crores. Additionally they will also receive margin money grant of 25% of the loan amount subject to a maximum limit of Rs 5 lakh . For Special categories (women, SC, ST, Divyang, rural enterprises, weavers & artisans with card) For loans above ₹1 crore up to ₹2 crore, they will get 1% additional subsidy. A corpus fund of Rs150 crores has been created for this purpose. यहाँ से करे अपना आवेदन Click Here For Apply Online
Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana
In an another important cabinet decision it is proposed to ament Rajasthan Factories Act to increase the daily work hours from current 9 to 10 hours. Additionally minimum work hours before rest will be increased from current 5 to 6 hours.
Industries & Commerce Department
Scheme Started On :
Funded By :
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राज्य में युवाओं को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय संस्थान के माध्यम से मार्जिन मनी एवं ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की जा रही है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य स्वयं के उद्यम की स्थापना एवं स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करना है। इससे न केवल उद्यम व रोजगार हेतु सुगम ऋण की उपलब्धता संभव हो सकेगी, अपितु इसके उपरांत उन्हें उद्यम के अन्य चरणों हेतु केन्द्रीय/राज्य सरकार की अन्य प्रकृति की योजनाओं का बेहतर लाभ भी प्राप्त हो सकेगा।
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- About the Scheme:
- Designed to promote entrepreneurship among youth of Rajasthan.
- Provides credit access, interest subsidy, and margin money support.
- Targets employment generation and self-reliance (Aatmanirbhar Rajasthan).
- Key Features:
- Loan Support: ₹2 crore maximum limit ensures medium-level enterprises can also benefit.
- Interest Subsidy: 8% reduces financial burden, making projects viable.
- Social Inclusion: Extra 1% subsidy for disadvantaged categories promotes inclusive growth.
- Margin Money Support: 25% or ₹5 lakh ensures reduced upfront contribution from entrepreneurs.
- Budgetary Allocation: ₹150 crore indicates government seriousness for youth-led industrial growth.
- Economic & Social Impact:
- Encourages start-ups and MSMEs in rural and urban Rajasthan.
- Boosts traditional crafts like weaving and handicrafts.
- Helps reduce unemployment and migration from rural areas.
- Strengthens credit culture by linking with financial institutions.
- Other Cabinet Decisions:
- Factory Act Amendment – Balances industrial needs with labour rights. Longer working hours with capped weekly hours may improve productivity but needs monitoring for worker welfare.
हिंदी अनुवाद
राजस्थान में विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana
प्रसंग
क्षेत्र – शासन, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार
विषय – राजस्थान कैबिनेट निर्णय, उद्यमिता प्रोत्साहन
मुख्य बिंदु
- राजस्थान कैबिनेट ने विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी।
- पात्रता – 18 से 45 वर्ष के युवा।
- ऋण लाभ:
- अधिकतम ₹2 करोड़ तक ऋण।
- 8% तक ब्याज अनुदान।
- विशेष श्रेणी (महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, ग्रामीण क्षेत्र के उद्यम, बुनकर व शिल्पकार):
- ₹1 करोड़ से अधिक व ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान।
- मार्जिन मनी अनुदान:
- ऋण का 25% या अधिकतम ₹5 लाख।
- प्रावधान: ₹150 करोड़।
- अन्य कैबिनेट निर्णय:
- परवन बांध डूब क्षेत्र के पीड़ित परिवारों को ₹52 करोड़ से अधिक विशेष अनुग्रह राशि।
- कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी:
- साप्ताहिक कार्य समय 48 घंटे ही रहेगा।
- दैनिक कार्य समय 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे।
- विश्राम से पूर्व कार्य अवधि 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे।
विस्तृत व्याख्या Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana
- योजना का उद्देश्य
- युवाओं को स्व-रोजगार व उद्यमिता की ओर प्रेरित करना।
- ऋण, ब्याज अनुदान और मार्जिन मनी सहायता के माध्यम से आर्थिक सहयोग।
- प्रमुख विशेषताएं
- ₹2 करोड़ तक ऋण – मध्यम स्तर के उद्योग भी लाभान्वित होंगे।
- 8% ब्याज अनुदान – उद्यम स्थापित करने में आर्थिक बोझ कम।
- समावेशिता – पिछड़े वर्गों व महिलाओं को अतिरिक्त लाभ।
- मार्जिन मनी 25% या ₹5 लाख – उद्यमियों की प्रारंभिक पूंजी पर बोझ घटेगा।
- ₹150 करोड़ प्रावधान – योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त राशि।
- आर्थिक व सामाजिक प्रभाव
- MSME व स्टार्टअप्स को बढ़ावा।
- पारंपरिक शिल्प और बुनकरी को संरक्षण।
- रोजगार सृजन और ग्रामीण पलायन में कमी।
- वित्तीय संस्थाओं से युवाओं का जुड़ाव बढ़ेगा।
- अन्य कैबिनेट निर्णयों का महत्व
- परवन बांध राहत – विस्थापित परिवारों का पुनर्वास।
- कारखाना अधिनियम संशोधन – औद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि, परंतु श्रमिक कल्याण की निगरानी आवश्यक।
MCQ
Under the Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana, what is the maximum loan limit available for youth entrepreneurs?
- ₹50 lakh
- ₹1 crore
- ₹1.5 crore
- ₹2 crore
Answer: 4) ₹2 crore
Explanation: The scheme allows youth between 18–45 years to avail loans up to ₹2 crore with an interest subsidy of up to 8%.
विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत युवा उद्यमियों को अधिकतम कितने रुपए तक ऋण उपलब्ध होगा?
- ₹50 लाख
- ₹1 करोड़
- ₹1.5 करोड़
- ₹2 करोड़
उत्तर: 4) ₹2 करोड़
व्याख्या: योजना के तहत 18 से 45 वर्ष तक के युवाओं को अधिकतम ₹2 करोड़ तक का ऋण 8% ब्याज अनुदान के साथ मिलेगा।
Scheme Implementation Details Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana
Scheme Delivery Time : | 30 Days |
Who Is Eligible For Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana
ऋण श्रेणियाँ एवं ब्याज अनुदानः– योजना के अन्तर्गत ऋण राशि के आधार पर निम्नानुसार 2 श्रेणियों में प्रदत्त ऋण को समय पर चुकाने पर निम्नानुसार ब्याज अनुदान देय होगा:- क्र.सं.READ MORE |
(i) आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष होगी।(ii) एच.यू.एफ, सोसायटी, भागीदारी फर्म, एल.एल.पी.फर्म एवं कम्पनी की स्थिति में उनका नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक होगा एवं संस्थान का 51 प्रतिशत या अधिक स्वामित्व 18 से 45 वर्ष के आयु के व्यक्तियों में निहित होना अनिवार्य होगा।(iii) योजना के तहत ऋण एवं ब्याज अनुदान हेतु आवेदन तिथि के समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिभाषा अन्तर्गत शामिल सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पात्र होंगे।(iv) एक व्यक्ति एवं उसके परिवार के किसी भी सदस्य जो किसी कम्पनी में डायरेक्टर है जिसके द्वारा योजना में लाभ लिया गया है और यदि वही व्यक्ति एवं उसके … READ MORE How To Apply FOR Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana Mode of Application : Online Application form is free for Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana (VYUPY). What will Beneficiary Get यहाँ से करे अपना आवेदन Click Here For Apply Online × (i) ऋण श्रेणियाँ एवं ब्याज अनुदानः– योजना के अन्तर्गत ऋण राशि के आधार पर निम्नानुसार 2 श्रेणियों में प्रदत्त ऋण को समय पर चुकाने पर निम्नानुसार ब्याज अनुदान देय होगा:- क्र.सं. अधिकतम ऋण राशि ब्याज अनुदान 1. 1 करोड़ रू. तक 8% 2. 1 करोड़ रू. से अधिक एवं 02 करोड़ रू. तक 7% महिला, एससी/एसटी, दिव्यांगजन (Persons with Benchmark Disabilities) उद्यमियों, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्यम, भारत सरकार या जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों द्वारा जारी बुनकर कार्ड धारक बुनकरों तथा हस्तशिल्पी/दस्तकार/शिल्पी कार्ड धारक शिल्पियों को 1 करोड़ रू. से अधिक एवं 02 करोड़ रू. तक के ऋण पर 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान देय होगा। वित्तीय संस्थान की ऋण पर ब्याज दर उपरोक्त दर के बराबर या उससे कम है, तो शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा। (ii) मार्जिन मनी अनुदानः– योजना के अन्तर्गत वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त ऋण का 25 प्रतिशत अथवा पांच लाख रुपये जो भी कम हो मार्जिन मनी अनुदान राशि देय होगी। वित्तीय संस्थान द्वारा मार्जिन मनी अनुदान राशि के समतुल्य अथवा अधिक राशि का आवेदक को ऋण भुगतान किये जाने पर ही उक्त मार्जिन मनी अनुदान देय होगा। मार्जिन मनी अनुदान की राशि संबंधित वित्तीय संस्थान में शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के रूप में जमा रहेगी, जिस पर वित्तीय संस्थान द्वारा राज्य सरकार को न तो ब्याज राशि का भुगतान किया जायेगा और न ही इस राशि के समतुल्य ऋण राशि पर संबंधित ऋणी से ब्याज वसूल किया जायेगा। यहाँ से करे अपना आवेदन Click Here For Apply Online प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु ऋण वितरण उपरांत 3 वर्ष तक उद्यम संचालित करने एवं ऋणी के डिफॉल्टर नहीं होने पर विभागीय जाँच उपरांत मार्जिन मनी राशि के समायोजन आदेश जारी करने पर वित्तीय संस्थान द्वारा तदनुसार मार्जिन मनी अनुदान की राशि ऋणी के खाते में समायोजित कर दी जायेगी। उद्यमी द्वारा 3 वर्ष तक उद्यम संचालित नहीं किये जाने की स्थिति में समस्त मार्जिन मनी राशि वित्तीय संस्थान द्वारा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। यहाँ से करे अपना आवेदन Click Here For Apply Online Scheme related other documents Notification Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana (VYUPY) Scheme Notification Guidelines Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana (VYUPY) Guidelines |